राज्यलोकल न्यूज़
रांची. झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत

रांची. झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक रिंकी कुमारी बनाम राज्य सरकार मामले में अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक विश्वविद्यालय किसी भी अतिथि शिक्षक को नहीं हटा सकता। झारखंड अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने जानकारी दी कि यह आदेश न्यायालय की पूर्ववर्ती व्यवस्था को दोहराते हुए आया है। अदालत ने यह भी माना कि रांची विश्वविद्यालय ने पहले एक शपथ पत्र के माध्यम से यह वादा किया था कि अतिथि शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा।