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आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को आधिकारिक प्रूफ के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है

आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को आधिकारिक प्रूफ के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता ह।

कतिपय आपत्तियों और क्वेरी के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारण (यूआईडीएआई) ने इसे स्पष्ट किया है। प्राधिकरण के स्पष्टीकरण के बाद राज्य के प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और जिला उपायुक्तों को पत्र लिख कर इसकी आधिकारिक जानकारी दी है।

उसमें प्राधिकार के प्रावधान को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि आधार कार्ड का आधिकारिक उपयोग डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है.

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